गाजियाबाद: उप निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र 56-गाजियाबाद-2024 की अधिसूचना के मद्देनज़र जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों और तिथियों के बारे में जानकारी दी।
निर्वाचन तिथियाँ:
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना 18 अक्टूबर 2024 को जारी की जाएगी। नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024 है। इसके बाद, नाम निर्देशन की जांच 28 अक्टूबर 2024 को होगी, और नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। मतदान की प्रक्रिया 13 नवंबर 2024 को होगी, जबकि मतगणना 23 नवंबर 2024 को की जाएगी। चुनाव परिणाम 25 नवंबर 2024 तक घोषित किए जाने की संभावना है।
मतदाता आंकड़े:
उप निर्वाचन क्षेत्र 56-गाजियाबाद में मतदान केंद्रों की संख्या 119 और मतदेय स्थलों की संख्या 506 है। 15 अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, इस क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 461360 है, जिसमें पुरुष मतदाता 254017, महिला मतदाता 207314 और अन्य 29 मतदाता शामिल हैं। विशेष रूप से, 2388 दिव्यांग मतदाता भी इस निर्वाचन में भाग लेंगे।
विशेष बूथ और कर्मचारी:
इस विधानसभा क्षेत्र में 01 महिला बूथ और 01 युवा बूथ की स्थापना की गई है, जहाँ केवल महिलाएं और युवा कर्मचारी मतदान स्टाफ के रूप में नियुक्त रहेंगे।
आचार संहिता और नोडल अधिकारी:
निर्वाचन संबंधी कार्यों के संपादन के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए अपर जिलाधिकारी (नगर) गम्भीर सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। चुनाव प्रचार के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
मीडिया से संवाद:
इस प्रेस कांफ्रेंस में मीडिया के सदस्यों द्वारा आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए, जिनका जिला निर्वाचन अधिकारी ने संतोषजनक उत्तर दिया। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वे निर्वाचन कार्य को शांतिपूर्ण संपन्न कराने और अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने में सहयोग करें।
प्रेस कांफ्रेंस में एडीएम ई रणविजय सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट डॉ. संतोष कुमार उपाध्याय, और जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे।
इस प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियाँ की जा रही हैं, और निर्वाचन अधिकारी ने सुनिश्चित किया है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संपन्न हो।