राजस्थान में चल रही सियासत में अब एक नया मोड़ आ गया है राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को बीएसपी के विधायकों के कांग्रेस में विलय को रद्द करने को लेकर बीजेपी की ओर से दायर याचिका को रद्द कर दिया है। इस मामले में बीजेपी नेता मदन दिलावर की ओर से याचिका दायर की गई थी। इससे पहले हाई कोर्ट ने बीएसपी के विधायकों को लेकर स्पीकर के फ़ैसले की जानकारी मांगी थी। अदालत साथ ही सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य बाग़ी विधायकों को स्पीकर के द्वारा जारी नोटिस को लेकर भी सुनवाई कर रही है।
इन सबके बीच आपको बता दे कि इस याचिका में मदन दिलावर ने राजस्थान के स्पीकर के बीएसपी विधायकों को लेकर उनकी ओर से दायर प्रार्थनापत्र को रद्द किए जाने का जिक्र किया था। दिलावर ने कहा था कि उनके प्रार्थनापत्र को तो स्पीकर ने बिना सुनवाई के ही रद्द कर दिया लेकिन कांग्रेस के 19 बाग़ी विधायकों को नोटिस जारी कर दिया। हालांकि बीएसपी ने जिस तरह राजस्थान के सियासी समर में एंट्री मारी है उससे कई सवाल भी खड़े हो गए है