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दम घोंट रही दिल्ली... बढ़ते प्रदूषण के कारण केंद्र सरकार ने ऑफिस की टाइमिंग में किया बदलाव

दिल्ली-एनसीआर में वाहनों पर नए प्रतिबंध लागू, स्कूलों को बंद करने का आदेश, प्रदूषण पर काबू पाने के लिए GRAP-4 लागू।

Ravi Rohan
  • Nov 21 2024 7:32PM

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कार्य समय में बदलाव की घोषणा की है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने आदेश जारी किया है जिसमें कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और पुलिंग वाहन चलाने की सलाह दी गई है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके।

अलग-अलग कार्य समय की व्यवस्था

आदेश में कहा गया है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों में अलग-अलग कार्य समय अपनाए जाएं। अब कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक और 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुले रह सकते हैं। यह कदम वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए उठाया गया है।

दिल्ली सरकार की पहले से की गई घोषणाएं

दिल्ली सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि सरकारी दफ्तरों में अब 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। यह निर्णय प्रदूषण के बढ़ते स्तर और कर्मचारियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही, स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

गुरुग्राम में भी वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था

गुरुग्राम में भी बढ़ते एक्यूआई को देखते हुए मंगलवार को उपायुक्त ने वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी। उन्होंने सभी कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र की कंपनियों से कहा कि 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की भौतिक उपस्थिति पर रोक लगा दी गई है।

दिल्ली और एनसीआर में स्कूलों की छुट्टियां

दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर तक पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। इसके साथ ही, एनसीआर के अन्य जिलों जैसे फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सभी कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। 

ट्रैफिक और वाहन प्रतिबंध

दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए GRAP-4 के तहत ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं को लाने वाले ट्रकों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, स्वच्छ ईंधन जैसे LNG, CNG, बीएस-VI डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। 

निजी वाहनों पर प्रतिबंध

दिल्ली में पंजीकृत उन वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है जो डीजल या बीएस-IV पर चलते हैं। हालांकि, इन वाहनों में जो आवश्यक वस्तुएं लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें छूट दी गई है। निजी वाहनों पर फिलहाल कोई नया प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उन्हें वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) की जरूरत होगी, और बिना PUC के वाहन चलाने पर भारी जुर्माना हो सकता है।

NCR में लागू प्रतिबंध

 इन प्रतिबंधों का दायरा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में भी इनका पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्रदूषण नियंत्रण के कड़े उपाय

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहन मालिकों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। अब सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन का वैध PUC प्रमाणपत्र लेकर चलना अनिवार्य होगा। PUC प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यह कदम दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए व्यापक उपायों का हिस्सा है।

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