कोरोना में जान गंवाने वालों को योगी सरकार भी देगी आर्थिक सहायता, जानिए कीमत
कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुई थी। इसमें कितने ही परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। कुछ बच्चे तो अनाथ भी हो गए जिसके बाद अलग-अलग राज्यों की सरकारों ने अलग-अलग महत्वपूर्ण फैसले लिए, इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और फैसला लिया है कि कोरोना में जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुई थी। इसमें कितने ही परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। कुछ बच्चे तो अनाथ भी हो गए जिसके बाद अलग-अलग राज्यों की सरकारों ने अलग-अलग महत्वपूर्ण फैसले लिए, इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और फैसला लिया है कि कोरोना में जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना में जान गंवाने वालों को आर्थिक सहायता देने के दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर एसडीआरएफ में कुछ नए संशोधन किए हैं। सचिव राजस्व व राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद का कहना है कि इन निर्देशों के मुताबिक की कार्यवाही की जा रही है। यह सहायता 'आर्थिक सहायता राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ)' के द्वारा दी जाएगी। इस साल इसमें तकरीबन 2,578 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। इस फंड में 75 फ़ीसदी हिस्सेदारी केंद्र सरकार दी और जबकि 25 फ़ीसदी हिस्सेदारी सिर्फ राज्य सरकार की होती है। एसडीआरएफ की मानें तो शामिल आपदाओं में मरने वालों को 4 लाख रुपए की मदद देने का प्रावधान है।
तैयार की गई रिपोर्ट की मानें तो प्रदेश कोरोना से अब तक 22,890 लोगों की मौत हुई है, जिसके लिए जान गंवाने वालों के परिजनों को देने के लिए प्रदेश सरकार को तकरीबन 114.4 करोड़ रुपए फंड में से निकालकर सहायता करनी होगी।
जारी किए गए नए प्रमुख दिशानिर्देश कुछ इस प्रकार हैं:
1. जब देश में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट किया गया है, तब से लेकर मृत्यु तक की पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद आर्थिक सहायता दी जाएगी।
2. इस सहायता के अंतर्गत आम लोगों की कोविड से मृत्यु के साथ बचाव तैयारी व अन्य आवश्यक गतिविधियों को ध्यान में रखकर कवर की जाएंगी।
3. राज्य सरकार इसके लिए एक प्रोफॉर्मा तैयार करेगी जिसके अंतर्गत व्यक्ति को कोविड-19 से मृत्यु का सर्टिफिकेट आवेदन में देना होगा।
4. कोरोना से मौत का सत्यापन व दस्तावेजों की जांच जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिकारी के द्वारा किया जाएगा।