सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जिले के हजारों फ्लैट खरीदार को राहत

रीसेल में फ्लैट खरीदने वाले भी होंगे पजेशन पेनल्टी के हकदार,

Anchal Yadav
  • Jul 24 2021 5:02PM
आपने यदि किसी बायर से रीसेल में फ्लैट खरीदा है और पजेशन का इंतजार है तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला जारी किया है। इसके तहत बिल्डर पर पहले खरीदार के जो अधिकार होते थे वही अब दूसरे खरीदार यानि रीसेल में फ्लैट लेने वालों के भी होंगे। इससे फ्लैट के दूसरे खरीदार को बिल्डर से पजेशन पेनल्टी और अन्य मुआवजे मांगने का हक मिल गया है। रीसेल में घर लेने वाले जो खरीदार कई साल से घर का पजेशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं अब वह भी पहले खरीदार की तरह लाखों की पेनल्टी बिल्डर से क्लेम कर सकेंगे। नोएडा-ग्रेटर नोएडा में पजेशन में देरी करने वाले अधिकांश प्रॉजेक्ट में 15-20 प्रतिशत बायर रीसेल वाले हैं। इन सबके लिए यह बेहद राहत भरा फैसला है।

बता दें कि 23 जुलाई 2019 को भी सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया था। कोर्ट ने बायर्स के साथ धोखा करने वाले आम्रपाली ग्रुप के मालिकों का ग्रुप से अधिकार छीन लिया गया था। इससे 46 हजार खरीदारों को जिले में राहत मिली है। वहीं अब 23 जुलाई 2021 को फर्स्ट बायर के बराबर ही सेकंड बायर के अधिकार होने का भी हजारों बायर के लिए बड़ा फैसला है।
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