मतदान दिवस, 13 नवम्बर 2024 को जनपद में सार्वजनिक अवकाश

मतदान दिवस, 13 नवम्बर 2024 को जनपद में सार्वजनिक अवकाश निर्वाचन कार्य: निर्वाचन कर्मियों को विभागाध्यक्ष करें सामान्य कार्य से समयानुसार मुक्त

प्रमोद कुमार
  • Nov 4 2024 12:31PM
*गाजियाबाद।*  निगोशिएबुल इन्स्टूमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 की एक्ट सं0—26) की धारा - 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या 20/25 - 56 - पीयूबी.1, दिनांक 08 जून 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया,अनूसूची के द्वितीय स्तम्भ में निर्दिष्ट तिथि को अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में तत्स्थानीय प्रविष्ट में निर्दिष्ट विधान सभा उप निर्वाचन—2024 में सम्बंधित दिनांक:13/11/2024 को जनपद 56 - गाजियाबाद, गाजियाबाद में निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है। अनुसूची के तृतीय स्तम्भ निर्दिष्ट विधान सभा उप निर्वाचन क्षेत्र से सम्बंधित जिले के कोषागार तथा उप कोषागार भी इस इगित तिथि को बंद रहेंगें। 

सभी अधिकारी एवं विभागाध्यक्षों को सरकार एतद द्वारा इस बात का प्राधिकार देती है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, जिनकी ड्यूटी इस विधान सभा, उप निर्वाचन में लगायी गयी है, को उनके सामान्य कार्य से ऐसे समय मुक्त कर दें, जिससे उनकी राय में उक्त कर्मचारी अपने अपने मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त समय रहते पहुंच सकें और वहां अपने ठहरने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सकें। 

इस सम्बंध में विभागाध्यक्ष इत्यादि, जहां आवश्यक हो, जिलाधिकारी से परामर्श कर सकते हैं, जो निर्वाचन में काम करने वाले कर्मचारियों के आने जाने के लिए समय सारणी तैयार करते हैं। यदि कर्मचारीगण जो निर्वाचन अथवा मतगणना के वक्त लगाये गये हैं निर्वाचन के दिनांक अथवा मतगणना के दिनांक जैसी भी स्थिति हो, के ठीक पश्चात के दिनों को समुचित कारण से कार्यालय में उपस्थित न हो सके तो उनकी अनुपस्थिति क्षमा कर दी जानी चाहिए।
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