निजी विद्यालय प्रबंधन जानकारी/प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें

म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषय का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के परिप्रेक्ष्य में जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला समिति सचिव एस.के.नेमा ने प्रपत्र 1 से 06 तक की जानकारी वेबसाई लिंक http://dpimp.in पर सत्र 2021-22, 2022-23, 2023-24 अपलोड करने हेतु 16 अप्रैल 2024 तक के लिये पत्र जारी किया गया है, तीनों सत्रों का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाये। वेबसाईट लिंक पर सत्र 2024-25 की जानकारी की प्रविष्टि हेतु माड्यूल उपलब्ध नहीं है। अतः निजी विद्यालय प्रबंधन जानकारी / प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला दमोह के निजी विद्यालय फीस विनियमन प्रकोष्ठ को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

RAJ PATHAK
  • Apr 8 2024 6:43PM

दमोह, म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषय का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के परिप्रेक्ष्य में जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला समिति सचिव एस.के.नेमा ने प्रपत्र 1 से 06 तक की जानकारी वेबसाई लिंक http://dpimp.in पर सत्र 2021-222022-232023-24 अपलोड करने हेतु 16 अप्रैल 2024 तक के लिये पत्र जारी किया गया है, तीनों सत्रों का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाये। वेबसाईट लिंक पर सत्र 2024-25 की जानकारी की प्रविष्टि हेतु माड्यूल उपलब्ध नहीं है। अतः निजी विद्यालय प्रबंधन जानकारी / प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला दमोह के निजी विद्यालय फीस विनियमन प्रकोष्ठ को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

            उन्होंने कहा है सत्र 2024-25 की प्रस्तावित फीस संरचना की जानकारी प्रारूप-3 (परिशिष्ट-1) में भरकर जिला शिक्षा अधिकारीकार्यालय दमोह के निजी विद्यालय फीस विनियमन प्रकोष्ट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । सत्र 2024-25 की आपके द्वारा निर्धारित मदवार फीस विवरण विद्यालय के सूचना पटल एवं विद्यालय की अधिकारिक बेवसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें एवं इस आशय का घोषणा-पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

            शाला प्रबंधन समिति इस आशय का प्रमाण-पत्र देना सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम 5 पाठ्य पुस्तक, यूनिफार्म एवं अन्य सामग्री विक्रेताओं की जानकारी विद्यालय के सूचना पटल एवं विद्यालय की अधिकारिक बेवसाईट पर प्रदर्शित कर दी गयी है।          इस आशय का प्रमाण-पत्र भी देना सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा विद्यालय के निर्धारित यूनिफार्म में पिछली बार कब परिवर्तन किया गया था। इस आशय का प्रमाण-पत्र भी दिया जाये कि विद्यालय की निर्धारित यूनिफार्म में तीन वर्ष के पश्चात् ही किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जायेगा।

            उन्होंने कहा विद्यालय में पढ़ाई जा रही पुस्तकों के नाम और प्रकाशकों/मुद्रकों की सूची कक्षावार निर्धारित प्रारूप  में तैयार कर जानकारी प्रस्तुत की जाये।

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