राजस्थान के सियासी संग्राम में पायलट गुट की याचिका पर HC में अब सोमवार को होगी सुनवाई, मंगलवार तक नोटिस पर नहीं होगी कार्यवाही
मंगलवार तक HC ने पायलट खेमे को दी राहत
Namit Tyagi ,twiter: @NamitTyagi1
राजस्थान में चल रहे सियासरी घमासान के बीच राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान नोटिस पर प्रस्तावित कार्रवाई मंगलवार तक बढ़ाई गई है. अब सुनवाई सोमवार 10 बजे होगी. इससे पहले सचिन पायलट गुट की ओर से दायर की गई याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. पायलट गुट की ओर से हरीश साल्वे ने अपने तर्क रखें दलील दी गई है कि पार्टी के अंदर रहकर मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाना बगावत नहीं है।वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने गहलोत सरकार की ओर से मुख्य सचेतक महेश जोशी को पार्टी मान लिया है. हरीश साल्वे की ओर से कहा गया है कि स्पीकर इस मामले में भेदभाव कर रहे हैं, स्पीकर की मंशा साफ नहीं है. इस दौरान अदालत में ऑडियो मामले में लिखी गई FIR पर भी चर्चा हुई और हरीश साल्वे ने कहा कि देखिए अब किस तरह FIR लिखी जा रही हैं।
इसी बीच आपको बता दे कि हरीश साल्वे की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अगर कोई विधायक अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैए के खिलाफ बोलता है, अपनी सेंट्रल लीडरशिप को जगाता है यह उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यह बगावत नहीं है. उन्होंने सचिन पायलट की तरफ से कहा कि मैं सरकार को गिरा रहा हूं या किसी भी लिमिट को क्रॉस कर कोई पाप कर रहा हूं तो समझ में आता है कि मैं गलत कर रहा हूं. मगर मैं जब आवाज उठा रहा हूं तो यह हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का पाठ है जो आर्टिकल 19 के तहत मुझे मिला है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का हिस्सा है. इसलिए इस नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए।
स्पीकर के नोटिस को बताया गैरकानूनी
इसके बाद हरीश साल्वे ने यह कहते हुए बहस खत्म कर ली कि स्पीकर का नोटिस गैरकानूनी है, जो विधायक राजस्थान से बाहर हैं वह परेशान हैं. उनको राहत दी जाए. वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पायलट की याचिका प्री-मेच्योर है. उसके बाद सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। अब सवाल ये कि क्या हाइकोर्ट पायलट खेमे की बातों को कितना सच समझता है