भारत, मध्यप्रदेश
भोपाल : राजगढ़ जिले के ग्राम रनारा थाना छापीहेड़ा के श्री लक्ष्मीनारायण पिता गुलाब दांगी को शाजापुर के निजी चिकित्सा संस्था सिटी हॉस्पिटल में ईलाज के दौरान पलंग से बांधकर रखने के कारण सिटी हॉस्पिटल को जारी लायसेन्स एवं रजिस्ट्रेशन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है। साथ ही संबंधित संस्था के प्रबंधक श्री नितेश शर्मा पिता नारायण शर्मा निवासी गैस गोडाउन शाजापुर के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342 के तहत कोतवाली थाना शाजापुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा सिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. वरूण बजाज की उपस्थिति में अस्पताल के कक्ष क्रमांक 1 से 6 तक को सील कर आगामी आदेश तक अस्पताल के संचालन पर रोक लगाई है।
कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने बताया कि विगत दिनों समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज चैनल्स पर जिला मुख्यालय की निजी चिकित्सा संस्था सिटी हॉस्पिटल में राजगढ़ जिले के लक्ष्मीनारायण को ईलाज के दौरान पलंग से बांधने संबंधी समाचार प्रकाशित एवं प्रसारित हुआ था। उक्त समाचारों को शिकायत मानते हुए जिला प्रशासन ने घटना की जाँच के लिए अनुविभागीय अधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त जाँच दल बनाया। इसके साथ ही श्री लक्ष्मीनारायण एवं उनकी पुत्री तथा अन्य गांव वालों के बयान दर्ज करने के लिए शाजापुर से एक मजिस्ट्रेट को राजगढ़ जिले के ग्राम रनारा भेजा गया था। दल द्वारा दिए गए प्रतिवेदन अनुसार पैर बांधने की घटना प्रथम दृष्टया सत्य पाई गई। इसे देखते हुए सिटी हॉस्पिटल के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है।