कोरोना संक्रमण के बीच बिहार सरकार ने नई गाइडलाइल के साथ कोरोना लॉकडाउन 5.0 की घोषणा कर दी है। प्रदेश में रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने की घोषणा की गई है। इस संबंध में प्रदेश के सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी कर दिया गया है है। हालांकि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा। वहीं राज्य में ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर का परिचालन कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा। हालांकि इस बीच सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कई गाइडलाइन जारी की है। नीतीश सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए बिहार में सोमवार से राज्य के अंदर बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के परिचालन की अनुमति दे दी है।
8 से शर्तों के साथ आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां शुरू होंगी
इससे पहले बिहार की नीतीश सरकार ने 8 जून से कई आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां शुरू करने का एलान किया है। लॉकडाउन-4 की समाप्ति के आखिरी दिन गृह विभाग ने केन्द्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों को बिहार में हू-ब-हू लागू करने का आदेश जारी कर दिया। अब लॉक डाउन को सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दिया गया है। बाकी जगहों पर मॉल, होटल और रेस्टोरेंट सोशल डिस्टेंश के नियम के तहत खुलेंगे। पूजा-पाठ भी होगी। हालांकि शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय जुलाई में होगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने केन्द्र के गाइडलाइन को लागू करने का आदेश रविवार को जारी कर दिया।
लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा
बिहार में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन के चौथे चरण के अंतिम दिन नीतीश कुमार की सरकार ने रविवार को एक महीने के लिए कोरोना लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का ऐलान किया। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 30 मई 2020 को एक दिशानिर्देश जारी किया है। बिहार सरकार ने विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों को राज्य में यथावत लागू एवं अनुपालन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय के उपयुक्त आदेश एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।