उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि यातायात पुलिस नियमों के अनुसार दिल्ली—मेरठ एक्सप्रेस-वे तथा ईर्स्टन पैरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर प्रतिबन्धित दुपहिया वाहन ले जाने पर चालान, लाईसेंस सस्पेंड एवं वाहन सीज किये जाने आदि का प्राविधान है, किन्तु एफ०आई०आर० दर्ज किये जाने का प्राविधान नहीं है और न ही इस प्रकार का प्राविधान राष्ट्रीय राजमार्ग को है।
अत: प्रकाशित प्रसारित खबर कि दिल्ली—मेरठ एक्सप्रेस-वे तथा ईर्स्टन पैरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर प्रतिबन्धित दुपहिया वाहनों को ले जाने पर एफ०आई०आर० की जायेगी, के कथन का खण्डन किया जाता है। यह खबर कानूनी कार्यवाही को त्रुटिवंश समझने के कारण प्रकाशित व प्रसारित की गयी है।